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माल रोड पर हथियार पर पूर्ण प्रतिबंध

शिमला, 01 फरवरी – जिला दंडाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि रैलियों, जुलूस, नारेबाजी करने और हथियार साथ लेकर चलने पर माल रोड क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि यह आदेश छोटा शिमला से कनेडी हाउस व रिज मैदान, रेन्डेव्युज रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा में 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कुसुम्पटी संपर्क मार्ग, छोटा शिमला चैक से राजभवन से ओकओवर मार्ग, छोटा शिमला गुरूद्वारा से सटा हुआ सीढ़ियां तथा पैदल पथ कुसुम्पटी रोड तक, कार्ट रोड सम्पर्क मार्ग से मजीठा हाउस, एजी आॅफिस से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चैड़ा मैदान तथा उपायुक्त कार्यालय के समीप पुलिस गुमटी से लोअर बाजार क्षेत्र के 150 मीटर के दायरे में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्यूटी के दौरान पुलिस, पैरा मिलिट्री एवं सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

उपायुक्त ने बताया कि यह आदेश 2 महीनों तक लागू होंगे तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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