मोटर वाहन अधिनियम के तहत उपायुक्त ने जारी किए आदेश
1 min readचंबा ,27 अप्रैल-उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी पूर्व निर्धारित वन-वे सड़क मार्गों में ट्रैफिक नियमों की अनुपालना के लिए आदेश जारी किए हैं।
उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत वन-वे सड़क मार्गों व रास्तों में संभावित दुर्घटनाओं के दृष्टिगत और पूर्व में जारी आदेशों की अनुपालन के मद्देनजर ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा गया है ।
जारी आदेश के अनुसार होटल इरावती बाया कसकड़ा मोहल्ला से शीतला पुल तक केवल लाइट मोटर वाहन व दोपहिया वाहनों के वन-वे ट्रैफिक परिचालन के निर्देश दिए गए हैं ।
चम्बा मुख्य बाजार,पुराना बस स्टैंड से लेकर मोहल्ला चोंतड़ा और डोगरा बाजार के रास्ते पर भी आदेशों को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है।
जारी आदेशों को पुलिस अधीक्षक चंबा द्वारा अनुपालना सुनिश्चित बनाने कहा गया है।