फोटो पहचान पत्र ना होने पर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान
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केलांग, 12 अक्टूबर– मंडी संसदीय उपचुनाव में यदि फोटो पहचान पत्र नहीं होगा तो भी मतदाता मतदान कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों के उपयोग को अनुमति दी है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार ने बताया की इनमें से किसी एक दस्तावेज को पहचान के लिए साथ लाना पड़ेगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र शामिल हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये दिशा- निर्देश इसलिए दिए गए हैं ताकि फोटो इत्यादि के बेमेल होने की वजह से निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव नहीं होगा तब निर्वाचक को इनमें से कोई एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा।