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हिम केयर योजना के अर्न्तगत सिरमौरके 33 हजार 322 परिवार शामिल

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जिला सिरमौर मंे अब तक 33 हजार 322 परिवारों कोहिमकेयर योजना के अतंर्गत शामिल किया गया है जिमसें से 5000 परिवारों ने इसयोजना का लाभ प्राप्त कर ईलाज करवाया है जिसके लिए हिमाचल सरकार ने लगभग 2करोड़ रूपये व्यय किए है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब मंे 10030 परिवार को हिमकेयर योजना के अतंर्गत शामिल किए गया है जबकि नाहन विकास खण्ड के 7063 परिवार,संगडाह विकासखण्ड में 4674 परिवार राजगढ़ में 4364 परिवार शिलाई में 4038पच्छाद उपमण्डल में 3153 जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है। क्या है हिमाचल सरकार कि हिम केयर योजनाहिम केयर योजना 2021 का मुख्यउद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है जोआयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। अब इस योजना के माध्यम सेहिमाचल प्रदेश के नागरिक अपना इलाज समय से करवा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 5 लाखतक का इलाज मुफ्त में करवाया जा सकता है। अब हिम केयर योजना के माध्यम से हिमाचलप्रदेश के नागरिकों को अपना इलाज करवाने के लिए आर्थिक स्थिति की चिंता करने कीआवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन सभी अस्पतालों में अपना इलाजकरवा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एंपेनल्ड है। राज्य सरकार द्धारा हिम केयर योजना के तहत प्रदेश के लगभग4.63 लाख परीवारों को पंजीकत किया जा चुका है और अभी तक 1.25 लाख परीवारोंको लगभग 121 करोड रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। हिमकेयर योजना के अतंर्गत लाभार्थियोंद्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम इस प्रकार हैबीपीएल परिवार व पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर जिन्हंेआयुष्मान भारत योजना के अतंर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और मनरेगा में कामकरने वाले ग्रामीण जो पिछले वित वर्ष व वर्तमान वित वर्ष के दौरान न्यूनतम 50दिन काम कर चुके है, उन्हें इस योजना के लिए प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगीयानि उस व्यक्ति का प्रीमियम सरकार वहन करेगी।इसके अतिरिक्त, 40 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति, एकलनारी व 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ीहेल्पर्स, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील वर्कर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जोहिमाचल सरकार के नियंत्रण में हो, स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदिके पार्ट टाइम वर्कर्स व राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्डऔर निगम व संविदा कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी,बोर्ड और निगम आदि के आउटसोर्स कर्मचारी को प्रति वर्ष 365 रूपयेप्रीमियम देना होगा।जो लाभार्थी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत नहींआते हैं या जो सरकार के कर्मचारी  नहीं हैं या पेंशनर या उनके आश्रित परिवारके सदस्य नहीं है उन्हें प्रतिवर्ष 1000 रूपये प्रीमियम देना होगा। हिमकेयर योजना का लाभ प्राप्त करने केलिए आवश्यक दस्तावेज बीपीएल परिवार के लिए पिछले एक महीने के भीतरपंचायत सचिव द्वारा सत्यापित बीपीएल प्रमाणपत्रकी प्रति। पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर परिवार के लिए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत केअधिकारी द्वारा पिछले एक महीने के भीतर सत्यापित पंजीकरण प्रमाणपत्र।मनरेगा कार्यकर्ता जिसका ऑनलाईन एमआईएस रिपोर्ट पिछले व चालू वित्तीय वर्षमें मनरेगा के तहत 50 दिनों तक काम किया दर्शाता हो, जिसका संबंधित पंचायत सचिवव बीडीओ द्वारा सत्यापन किया गया हो। एकल नारी – जो 40 वर्ष से अधिक विधवा, तलाकशुदा,कानूनी रूप से पति से अलग रहने वाली नारी व अविवाहित, संबंधित क्षेत्र के बाल विकासकार्यक्रम अधिकारी (सीडीपीओ) द्वारा जारी किए गए एकल नारी प्रमाण पत्र की आवश्यकताहोगी।विकलांग – ऐसे व्यक्ति जो चिकित्सा विकलांगताप्रमाण पत्र में 40 प्रतिशत से अधिक की विकंलागता दर्शाता हो।वरिष्ठ नागरिक – 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई भीवैध आयु दर्शाने वाल प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।आंगनवाड़ी कार्यकर्ता – संबंधित क्षेत्र के बाल विकास कार्यक्रमअधिकारी से प्रमाण पत्र।आशा कार्यकर्ता – संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सेप्रमाण पत्र।मिड-डे मील वर्कर्स – संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षाअधिकारी से सर्टिफिकेट।संविदा कर्मचारी (कोन्ट्रक्चूयल) – संबंधित विभाग से प्रमाणनदैनिक मजदूरी कार्यकर्ता – संबंधित विभाग से प्रमाणनपार्ट टाइम वर्कर्स – संबंधित विभाग से प्रमाणनआउटसोर्स कर्मचारी- संबंधित विभाग से प्रमाणन हिम केयर योजना के अर्न्तगत सिरमौरके 33 हजार 322 परिवार शामिल जिला सिरमौर मंे अब तक 33 हजार 322 परिवारों कोहिमकेयर योजना के अतंर्गत शामिल किया गया है जिमसें से 5000 परिवारों ने इसयोजना का लाभ प्राप्त कर ईलाज करवाया है जिसके लिए हिमाचल सरकार ने लगभग 2करोड़ रूपये व्यय किए है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब मंे 10030 परिवार को हिमकेयर योजना के अतंर्गत शामिल किए गया है जबकि नाहन विकास खण्ड के 7063 परिवार,संगडाह विकासखण्ड में 4674 परिवार राजगढ़ में 4364 परिवार शिलाई में 4038पच्छाद उपमण्डल में 3153 जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है। क्या है हिमाचल सरकार कि हिम केयर योजनाहिम केयर योजना 2021 का मुख्यउद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है जोआयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। अब इस योजना के माध्यम सेहिमाचल प्रदेश के नागरिक अपना इलाज समय से करवा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 5 लाखतक का इलाज मुफ्त में करवाया जा सकता है। अब हिम केयर योजना के माध्यम से हिमाचलप्रदेश के नागरिकों को अपना इलाज करवाने के लिए आर्थिक स्थिति की चिंता करने कीआवश्यकता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन सभी अस्पतालों में अपना इलाजकरवा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एंपेनल्ड है। राज्य सरकार द्धारा हिम केयर योजना के तहत प्रदेश के लगभग4.63 लाख परीवारों को पंजीकत किया जा चुका है और अभी तक 1.25 लाख परीवारोंको लगभग 121 करोड रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। हिमकेयर योजना के अतंर्गत लाभार्थियोंद्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम इस प्रकार हैबीपीएल परिवार व पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर जिन्हंेआयुष्मान भारत योजना के अतंर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और मनरेगा में कामकरने वाले ग्रामीण जो पिछले वित वर्ष व वर्तमान वित वर्ष के दौरान न्यूनतम 50दिन काम कर चुके है, उन्हें इस योजना के लिए प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगीयानि उस व्यक्ति का प्रीमियम सरकार वहन करेगी।इसके अतिरिक्त, 40 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति, एकलनारी व 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ीहेल्पर्स, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील वर्कर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जोहिमाचल सरकार के नियंत्रण में हो, स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदिके पार्ट टाइम वर्कर्स व राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्डऔर निगम व संविदा कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी,बोर्ड और निगम आदि के आउटसोर्स कर्मचारी को प्रति वर्ष 365 रूपयेप्रीमियम देना होगा।जो लाभार्थी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत नहींआते हैं या जो सरकार के कर्मचारी  नहीं हैं या पेंशनर या उनके आश्रित परिवारके सदस्य नहीं है उन्हें प्रतिवर्ष 1000 रूपये प्रीमियम देना होगा। हिमकेयर योजना का लाभ प्राप्त करने केलिए आवश्यक दस्तावेज बीपीएल परिवार के लिए पिछले एक महीने के भीतरपंचायत सचिव द्वारा सत्यापित बीपीएल प्रमाणपत्रकी प्रति। पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर परिवार के लिए नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत केअधिकारी द्वारा पिछले एक महीने के भीतर सत्यापित पंजीकरण प्रमाणपत्र।मनरेगा कार्यकर्ता जिसका ऑनलाईन एमआईएस रिपोर्ट पिछले व चालू वित्तीय वर्षमें मनरेगा के तहत 50 दिनों तक काम किया दर्शाता हो, जिसका संबंधित पंचायत सचिवव बीडीओ द्वारा सत्यापन किया गया हो। एकल नारी – जो 40 वर्ष से अधिक विधवा, तलाकशुदा,कानूनी रूप से पति से अलग रहने वाली नारी व अविवाहित, संबंधित क्षेत्र के बाल विकासकार्यक्रम अधिकारी (सीडीपीओ) द्वारा जारी किए गए एकल नारी प्रमाण पत्र की आवश्यकताहोगी।विकलांग – ऐसे व्यक्ति जो चिकित्सा विकलांगताप्रमाण पत्र में 40 प्रतिशत से अधिक की विकंलागता दर्शाता हो।वरिष्ठ नागरिक – 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई भीवैध आयु दर्शाने वाल प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।आंगनवाड़ी कार्यकर्ता – संबंधित क्षेत्र के बाल विकास कार्यक्रमअधिकारी से प्रमाण पत्र।आशा कार्यकर्ता – संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सेप्रमाण पत्र।मिड-डे मील वर्कर्स – संबंधित क्षेत्र के ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षाअधिकारी से सर्टिफिकेट।संविदा कर्मचारी (कोन्ट्रक्चूयल) – संबंधित विभाग से प्रमाणनदैनिक मजदूरी कार्यकर्ता – संबंधित विभाग से प्रमाणनपार्ट टाइम वर्कर्स – संबंधित विभाग से प्रमाणनआउटसोर्स कर्मचारी- संबंधित विभाग से प्रमाणन

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