मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के 14 नए प्रस्ताव अनुमोदित
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हमीरपुर 15 मार्च – मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को उपायुक्त देवाश्वेता बनिक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उद्योग विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के 14 आवेदनों को समिति ने अनुमोदित करते हुए इन्हें आगामी कार्रवाई के लिए बैंकों को प्रेषित करने का निर्णय लिया।
उपायुक्त ने बताया कि इन सभी उद्योगों में लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इनके माध्यम से लगभग 50 लोगों को सीधा रोजगार मिल सकता है। इन आवेदकों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत लगभग 40 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। उपायुक्त ने कहा कि जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के बाद इन आवेदकों को बैंकों की ओर से ऋण उपलब्ध करवाने में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के सभी लंबित मामलों को 25 मार्च तक निपटाएं।
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के लिए 18 से 45 वर्ष तक के हिमाचली युवक-युवतियां पात्र हैं। आवेदक किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 60 लाख रुपये तक के निवेश पर 40 लाख के उपकरण पर 25 प्रतिशत अनुदान मिलता है। महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत और विधवा महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। उत्पादन में आने के बाद 40 लाख तक के ऋण पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी उद्योग को दिया जाएगा। अगर उद्यमी उद्योग लगाने के लिए निजी भूमि खरीदता है तो उस पर स्टांप ड्यूटी 3 प्रतिशत ही लगेगी। औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध ज़मीन भी मौजूदा रेट के 50 प्रतिशत पर दी जाएगी। योजना में आवेदन करने के लिए प्रार्थी को उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन भर कर, आधार कार्ड, बोनाफाईड हिमाचली एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होंगी। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर में या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में उद्योग प्रसार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।