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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

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माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मंडी जिला मंडी हिमाचल प्रदेश कि अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास और जुर्माने कि सजा सुनाई I जिला न्यायवादी मंडी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीडिता के पिता ने पुलिस के पास अपना ब्यान दर्ज करवाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को दोषी बहला फुसला कर अपने साथ भगा कर ले गया है I
दोषी ने भी पीडिता के पिता को फ़ोन करके बताया था कि पीडिता उसके साथ चंडीगढ़ में है I इस ब्यान के आधार पर थाना बी एस एल कॉलोनी सुंदरनगर में अभियोग संख्या 6/2021 दिनांक 4.1.2021 दर्ज हुआ था जिसकी तप्तीश पुलिस ने अमल में लायी थी I
तप्तीश के दौरान पीडिता ने अपने बयाँ में बताया था कि दोषी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसे 6 दिन तक कमरे में बंद रखा I
दोषी के अपराध कि पुष्टि डी . एन . ए. रिपोर्ट से भी हुई थी I छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में पुलिस ने दायर किया था I
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए गए थे I उक्त मामले में सरकार की तरफ से पैरवी उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा और कंवर उदय सिंह ने की थी I अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुन ने के बाद अदालत ने दोषी रेशम चंद निवासी पंगना जिला मंडी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 1000 रूपए जुर्माने की सजा, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000 रूपए जुर्माने की सजा और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाईI जुर्माना अदा ना
करने की सूरत में दोषी को अलग अलग धाराओं में 3 महीनों तक के अतिरिक्त कारावास कि सजा भुगतने के आदेश भी दिए I

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