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सीनियर सेकेंडरी स्कूल गारली और बणी तथा मैगनेट स्कूल में दी कानूनी जानकारियां

‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के अंतिम दिन भी आयोजित किए जागरुकता कार्यक्रम
बच्चों को बताए जेजे एक्ट, पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, एमवी एक्ट और अन्य कानून

हमीरपुर 31 अक्तूबर। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) द्वारा आरंभ किए गए ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के अंतिम दिन शनिवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गारली और बणी तथा मैगनेट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए।
रावमापा गारली में आयोजित जागरुकता कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चांे के अधिकारों की रक्षा के लिए किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) में बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम-2012 में भी बहुत ही कड़े प्रावधान रखे गए हैं। इसके अलावा अन्य कानूनों के माध्यम से भी बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में नशे की समस्या, साईबर अपराध और सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इन्हें रोकने के लिए भी एनडीपीएस एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम और आईटी एक्ट जैसे सख्त कानून बनाए गए हैं।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने कई योजनाएं आरंभ की हैं। इन योजनाओं में मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01972-224399 या ईमेल पर भी संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर एएसआई फिरोज अख्तर और अधिवक्ता केके शर्मा ने भी विद्यार्थियों को कानूनी जानकारियां दी।
इसी प्रकार, बणी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बड़सर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कौंडल, एसएचओ गुरबख्श सिंह और अधिवक्ता रश्मि शर्मा ने विद्यार्थियों को कई महत्वपूर्ण अधिनियमों से अवगत करवाया।
उधर, मैगनेट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर में न्यायिक दंडाधिकारी विशाल ठाकुर, एएसआई प्रेम पठानिया और जिला बाल कल्याण समिति की सदस्य मीना कुमारी ने कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां साझा कीं।

Samagra Sikhsha

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