नवरात्री मेला में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी

ऊना, 6 अक्तूबर: जिला दंडाधिकारी महेंद्र पाल गुर्जर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर में असूज नवरात्री मेलों के चलते कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिले में 15 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान कानून और व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों द्वारा लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त ब्रास बैंड, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है, तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। मेलावधि के दौरान पर्ची काउंटर पर पंजीकरण के बिना माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।