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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अर्की में की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा

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हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी.पालरासू ने आज सोलन जिला के 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन के सम्बन्ध में सैक्टर अधिकारियों एवं नोडल अधिकारियों के साथ उपमण्डलाधिकारी कार्यालय अर्की में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और विभिन्न तैयारियांे का जायज़ा लिया। उन्होंने इस अवसर पर सफल निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए।
बैठक में उप निर्वाचन के सम्बन्ध में विभिन्न तैयारियांे की समीक्षा की गई।
सी. पालरासू ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में शत-प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक है कि स्वीप गतिविधियों के तहत मतदान से पूर्व मतदाताओं की मतदान में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने इस सम्बन्ध में उचित निर्देश भी जारी किए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारी सोलन को निर्देश दिए कि 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी 154 मतदान केन्द्रों पर भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्णयानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाता, दिव्यांग मतदाता एवं कोविड-19 पाॅजिटिव मतदाता यदि चाहें तो वे डाक मत पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में व्यवस्थाएं सुनिश्चित बनाई जाएं।
सी. पालरासू ने स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के सम्बन्ध में एवं मतदान एवं मतगणना के विषय में उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस अवसर पर राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अर्की में स्थापित मतगणना केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने  पुलिस अधीक्षक सोलन वीरेन्द्र शर्मा के साथ मतगणना केन्द्र में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। उन्होंने पलानिया मतदान केन्द्र का निरीक्षण भी किया।
उन्होंने विभिन्न तैयारियों के सम्बन्ध में संतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाया जाए।
निर्वाचन अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी अर्की शहज़ाद आलम ने अवगत करवाया कि 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में 02 महिला मतदान केन्द्र, 02 आदर्श मतदान केन्द्र एवं दिव्यांग जन के लिए 01 मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांग मतदाताओं एवं 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के इच्छुक मतदाताओं के लिए उनके आवास से ही डाक मत पत्रों की व्यवस्था की जा रही है।

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