हिमाचल सरकार करेगी दो महिला अफसरों के खिलाफ जांच

हिमाचल सरकार ने दो महिला अफसरों के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। विजिलेंस ब्यूरो ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत यह मंजूरी मांगी थी। इनमें एक महिला आईएएस अधिकारी हैं और दूसरी सचिवालय सेवाएं अफसर। ये दोनों मामले पिछले कुछ महीने से सरकार के पास लंबित थे। इस बारे में संपर्क करने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक प्रबोध सक्सेना ने बताया कि दोनों मामलों में सरकार से अनुमति आ गई है और आगामी प्रक्रिया जारी है। आईएएस अफसर के खिलाफ कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में बतौर एमडी रहते हुए आरोप लगे थे।
यहां के दो मामले विजिलेंस के पास लंबित हैं। अभी सरकार ने जांच की अनुमति लोन के मामले में दी है। इसमें भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत शिकायत थी और आरोप था कि नियमों के खिलाफ जाकर पूर्व कांग्रेस सरकार के समय मिलीभगत से एक व्यक्ति को पात्रता से ज्यादा लोन दिया गया। इस मामले में अब पीसी एक्ट की धारा 17ए के तहत मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी के बाद इस केस में एफआईआर दर्ज हो सकेगी। इस धारा में प्रावधान है कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच शुरू करने से भी पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है। इसी बैंक से दूसरा मामला पूर्व कांग्रेस सरकार के समय हुई भर्तियों का है।