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2018 में गिरफ्तार चरस तस्कर को मिली 12 साल कैद की सजा

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चम्बा : 7 जुलाई, 2018 को सब इंस्पैक्टर निर्मल सिंह की अगुवाई में पुलिस की टीम चुराह क्षेत्र में गश्त के दौरान जसौरगढ़ जीरो प्वाइंट के पास एक व्यक्ति को सड़क किनारे से गिरफ्तार किया था जिसके कब्जे से 2 किलो 32 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल और कागजी औपचारिकताएं निपटाने के बाद चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन कर ताजदीन को चरस तस्करी का दोषी करार देते हुए 12 वर्ष की कैद और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाह पेश कर ताजदीन पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया।

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