स्पिति आने पर होगा सभी का टेस्ट
काजा प्रशासन अब टेस्टिंग अधिक से अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसी कड़ी में अब स्पीति आने वाले हर व्यक्ति को टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम स्पीति में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का टेस्ट हुरलिंग में स्थापित टेस्टिंग सेंटर में करेगी।
इस व्यवस्था को इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले व्यक्ति की ट्रेसिंग पहले ही हो जाए और संक्रमण आगे गांव में न फैले। स्पिति में पिछले दो सप्ताह में 46 मामले कोरोना पाॅजिटिव के नए सामने आए है। स्पिति में पर्यटक,स्थानीय लोग, मजदूर कर्मचारी अन्य राज्य और राज्यों के भीतर से आते जाते रहते हैं। ऐसे में छह मई से कोरोना क्फयू लगाया ताकि कोरोना के संक्रमण की चेन का रोका जा सके। इसी वजह से हुरलिंग में जल शक्ति विभाग के निरीक्षण हट में कोविड टेस्ट सैंटर स्थापित करने की अधिसूचना रविवार को एडीएम ज्ञान सागर ने जारी कर दी गई है।
वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए है कि 10 मई सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे कोविड टेस्ट सैंटर खुला रहे। ये सैंटर सरकारी अवकाश के दिन भी खुला रहेगा। लोक निर्माण विभाग के रात्रि निवास को संगरोध केंद्र बनाया गया है। टेस्टिंग के दौरान जिन मरीजों को कोरोना के लक्षण होंगे उन्हें संगरोध में ठहराने का प्रबंध करें। इसके बारे में जेई लोक निर्माण विभाग प्रेम सिंह को आदेश दिए है कि रात्रि निवास में सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता करवाई जाए। मजदूर वर्ग जोकि हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से आ रहा है तो इस बारे संबधित पंचायत से प्रमाणित सर्टिफिकेट समुदो बार्डर पर दिखाना अनिवार्य होगा।
एडीएम ज्ञान सागर नेगी ने कहा कि स्पिति के हुरलिंग में सैंपल टेस्टिंग सैंटर स्थापित किया गया है जोकि 10 मई सुबह 8 बजे से शाम आठ बजे तक खुला रहेगा। स्पिति में आने वाले हर व्यक्ति का टेस्ट यहीं पर किया जाएगा। इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नौ मरीज हुए रिकवर
रविवार को स्पिति क्षेत्र में कुल 17 सैंपल लिए गए है। ये सभी सैंपल नेगेटिव आए है। सभी सैंपल आरएटी के तहत लिए गए है। इसके साथ ही नौ कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर हो गए है। स्पिति में अभी पाजिटिव केस की संख्या 651 हो गई है जबकि 611 मरीज की रिकवर हो चुके है। अभी एक्टिव केस 37 है इसके साथ ही 3 मृत्यु कोविड से हो चुकी है। खंड चिकित्सा अधिकारी तेंजिन नोरबू ने बताया कि नौ मरीज रिकवर हुए है। जबकि 17 सैंपल हमने लिए थे। सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं।
लाहुल स्पीति में 10 मई से 17 मई सुबह 6 बजे तक दिन में 3 घण्टे छोड़ कर पूरी तरफ कर्फ्यू लागू रहेगा।
10 मई से सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक आवश्यक चिकित्सा और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले निजी वाहनों को भी अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक राशन, दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, किराने का सामान, फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली, पशु चारा, चारा, बीज, उर्वरक और कीटनाशक के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। उपरोक्त दुकानें हर दिन 3 घंटे की सीमित अवधि के लिए खुलेंगी। हालाँकि, यह समय सीमा फार्मेसियों और चिकित्सा / दवा की दुकानों के लिए लागू नहीं होगी। लाहुल स्पीति प्रशासन ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।